पंजाब सरकार द्वारा गैंगस्टर को बुलेटप्रूफ वाहन देने के बाद हाई कोर्ट का आदेश

Update: 2025-05-26 18:29 GMT

Punjab पंजाब: पंजाब सरकार द्वारा एक "कुख्यात गैंगस्टर" को बुलेटप्रूफ वाहन इस्तेमाल करने की अनुमति देने के महज दो महीने बाद, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा और चंडीगढ़ से बुलेटप्रूफ वाहन जैसे सुरक्षा उपकरणों के निर्माण, बिक्री और खरीद से संबंधित नीतियों पर हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने यह आदेश पंजाब के मुख्य सचिव द्वारा दिए गए हलफनामे के बाद पारित किया, जिसमें यह बताया गया कि 28 अप्रैल को सुरक्षा उपकरणों के लिए एक नीति तैयार करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया था। कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए हरियाणा और चंडीगढ़ को भी इसमें शामिल करने की आवश्यकता जताई।

इसके अलावा, अदालत ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से भी पूछा कि क्या बुलेटप्रूफ वाहनों के संशोधन से संबंधित कोई नीति या विनियमन मौजूद है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से 28 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

Tags:    

Similar News

null