भारत इंदर सिंह चहल की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
19 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तक अमल में रहेगा।
पंजाब के पूर्व मीडिया सलाहकार भरत इंदर सिंह चहल की अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई जांच रिपोर्ट फाइनल हो जाती है तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा. न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह का आदेश कम से कम19 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तक अमल में रहेगा।
न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह की खंडपीठ के समक्ष चहल की ओर से पेश हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने वकील केएस नलवा, यजुर शर्मा और हकीकत ग्रेवाल के साथ अतीत में दर्ज कई मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को कई मौकों पर पीड़ित किया गया था।
न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह ने मामले को उठाते हुए याचिकाकर्ता को दो सप्ताह या उसके द्वारा तय की जाने वाली तारीख के भीतर दो संपत्तियों की जांच करने वाले जांच अधिकारी/समिति के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।