चंडीगढ़। 'आप' विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की दूसरी पत्नी गुरप्रीत कौर को हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने राहत देते हुए गुरप्रीत कौर को अंतरिम जमानत दे दी है। गौरतलब है कि विधायक पठानमाजरा ने जुल्का थाना पुलिस में गुरप्रीत कौर के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की थी। विधायक ने अपनी वीडियो वायरल करने का दूसरी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसने अश्लील वीडियो वायरल करके उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। इसके चलते गिरफ्तारी का डर देखते हुए उसने जमानत की मांग की थी। आपको यह भी बता दें कि विधायक की दूसरी पत्नी ने उनके खिलाफ शादी का झांसा, दुष्कर्म और धोखाधड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।