HC ने पंजाबी समकक्ष योग्यता को शामिल करने का आदेश दिया

Update: 2024-09-20 07:39 GMT
Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने एक नियम को इस हद तक अधिकारहीन घोषित कर दिया है कि इसमें पंजाब के अधीनस्थ न्यायालयों में क्लर्क के रूप में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को पंजाबी विषय के साथ मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि पंजाबी भाषा के लिए समकक्ष को बाहर करना, जिसे सरकार द्वारा लंबे समय से मान्यता दी गई है, भेदभावपूर्ण और मनमाना है।
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर
और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने माना कि पंजाब अधीनस्थ न्यायालय स्थापना (भर्ती और सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1997 का नियम 7(vii) (ए) इस हद तक अधिकारहीन है कि इसमें योग्यता मानदंड में “समतुल्य” शब्द को शामिल नहीं किया गया है। पीठ ने जोर देकर कहा: “एक बार किसी विशेष विषय को समकक्षता दे दी गई है, तो उस पर विचार न करना समान योग्यता वाले उम्मीदवारों के बीच भेदभाव के बराबर होगा… नियम 7(vii) (ए) को पंजाब अधीनस्थ न्यायालय स्थापना (भर्ती और सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1997 में पंजाबी विषय के साथ मैट्रिकुलेशन परीक्षा के मामले में 'समतुल्य' शब्द को शामिल न करने की सीमा तक अल्ट्रा वायर्स माना जाता है।'
पीठ ने पंजाब राज्य को नियम में संशोधन करने और नियम 7(vii) (ए) में 'समतुल्य' शब्द को शामिल करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा, "नियम अब इस प्रकार होगा - सीधी भर्ती के लिए कोई भी उम्मीदवार क्लर्क के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस या इसके समकक्ष की डिग्री न हो और उसने पंजाबी विषय के साथ मैट्रिकुलेशन परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण की हो।" यह निर्णय पंजाबी में समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को प्रभावित करेगा, लेकिन पहले विचार किए जाने से बाहर रखा गया था। यह निर्णय महत्वपूर्ण है, यह न केवल पंजाबी भाषा में समकक्ष योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए बाधाओं को दूर करता है, बल्कि सार्वजनिक रोजगार में गैर-भेदभाव के सिद्धांत को भी मजबूत करता है।
यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल तथा अन्य प्रतिवादियों के माध्यम से रणदीप सिंह द्वारा दायर याचिका पर आया है। मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के पास पंजाबी प्रबोध परीक्षा प्रमाणपत्र है, जो आवश्यकता को पूरा करता है। पीठ ने पाया कि उच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2022 में 759 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने अक्टूबर 2016 में पंजाब प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण की थी तथा उसे पंजाब निदेशक, भाषा विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया था। लेकिन उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई, क्योंकि उसके पास मैट्रिकुलेशन में पंजाबी विषय के रूप में अपेक्षित योग्यता नहीं थी। पीठ ने कहा कि विज्ञापन में योग्यता में भाषा विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवार शामिल होंगे, जब पंजाबी प्रबोध परीक्षा को मैट्रिकुलेशन पंजाबी के समकक्ष घोषित किया जाएगा। मामले से अलग होने से पहले पीठ ने उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित करने तथा यदि वह योग्य पाया जाता है, तो उसे तत्काल नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया।
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