लखीमपुर हिंसा मामले में HC ने 12 लोगों को जमानत दी

Update: 2024-11-13 08:39 GMT
Punjab,पंजाब: इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने मंगलवार को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा से संबंधित मामले में 12 आरोपियों को नियमित जमानत दे दी, जिसमें कम से कम आठ लोगों की जान चली गई और जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मुख्य आरोपी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने की मंजूरी देते हुए उनसे मुकदमे में सहयोग करने को कहा
अन्यथा उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नियमित जमानत दे दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जिस पीठ ने 12 सह-आरोपियों को जमानत दी, उसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने की। इसने अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ ​​काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ ​​सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, धर्मेंद्र सिंह बंजारा, आशीष पांडे, रिंकू राणा, उल्लास कुमार त्रिवेदी उर्फ ​​मोहित त्रिवेदी, लवकुश, सुमित जायसवाल और शिशुपाल द्वारा दायर अलग-अलग जमानत याचिकाओं को मंजूरी दे दी। अदालत ने मामले की पूरी सुनवाई के बाद 18 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया।
Tags:    

Similar News

-->