Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने आज पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में हुई हत्या में संलिप्तता के लिए जेल में बंद मौत की सजा पाए बलवंत सिंह को उसके भाई कुलवंत सिंह राजोआना के भोग समारोह में शामिल होने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल ने गंभीर परिस्थितियों में भी पारिवारिक बंधनों के महत्व का उल्लेख करते हुए यह आदेश पारित किया।
अदालत ने कहा, "भाई-बहन की मौत... पूरे परिवार को सदमे और शोक की स्थिति में डाल देगी।" साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता को शोक की इस घड़ी में कुछ समय के लिए अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति दी जा सकती है। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 20 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच गुरुद्वारे में होने वाले समारोह में बलवंत सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करें। आईपीसी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता की सजा को देखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने याचिकाकर्ता को पटियाला की सेंट्रल जेल से कड़ी हिरासत में समारोह स्थल तक ले जाने का आदेश दिया।