ग्लाडा ने तीन और अवैध कॉलोनियों में ढांचों को तोड़ा

गांवों में स्थित तीन अवैध कॉलोनियों में संरचनाओं और आंतरिक विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया।

Update: 2023-05-20 15:21 GMT
अवैध और बिना लाइसेंस वाली कॉलोनियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए, ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (ग्लाडा) ने गुरुवार को महमूदपुरा और आलमगीर गांवों में स्थित तीन अवैध कॉलोनियों में संरचनाओं और आंतरिक विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया।
ग्लाडा के मुख्य प्रशासक (सीए) अमरप्रीत संधू ने कहा कि इन कॉलोनियों के मालिकों को पीएपीआर अधिनियम, 1995 की धारा 39 के तहत नोटिस दिया गया था। स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, डेवलपर्स निर्माण जारी रखे हुए थे, जिसके कारण गुरुवार को विध्वंस अभियान चलाया गया।
संधू, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूरे ऑपरेशन की निगरानी की, ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए एस्टेट अधिकारी (नियामक) रणदीप सिंह हीर के नेतृत्व में एक विशेष विध्वंस टीम का गठन किया गया था। अभियान के दौरान गेट, सड़क, गलियां आदि समेत निर्माणाधीन ढांचों को तोड़ा गया।
ग्लाडा सीए ने कहा कि अधिक अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कड़ी नियामक कार्रवाई की जा रही है और दोषी डेवलपर में से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसी संपत्तियों में निवेश न करें क्योंकि सरकार उनमें कोई सुविधा नहीं देगी।
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