पंजाब विधानसभा द्वारा सभी के लिए मुफ्त गुरबानी विधेयक पारित किया

Update: 2023-06-21 05:07 GMT

नई दिल्ली: गुरबाणी का प्रसारण अब से मुफ्त होगा. इसके लिए पंजाब विधानसभा ने आज सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी। मालूम हो कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी का प्रसारण हो रहा है. सीएम भगवंतमान सिंह ने विधानसभा में कहा कि गुरबाणी बिना किसी टेंडर कार्य के सभी के लिए नि:शुल्क प्रसारित की जाएगी. सिख गुरुओं और लेखकों द्वारा रचित पवित्र भजनों को गुरबानी कहा जाता है। 1925 के ब्रिटिश काल के सिख गुरुद्वारा अधिनियम को नवीनतम सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। कैबिनेट ने सोमवार को इसे मंजूरी दे दी। उसके बाद आज विधानसभा में बिल पास हो गया। यह गुरबानी प्रसारणों पर पीटीसी टीवी चैनल अधिकारों के प्रभुत्व को तोड़ देगा। संशोधन अधिनियम सिख प्रचारकों पर प्रतिबंध हटा देगा। धारा 125ए में संशोधन कर अब से गुरबाणी का प्रसारण नि:शुल्क होगा। गुरबानी सिखों का पवित्र भजन है। दुनिया भर के सिख स्वर्ण मंदिर में गाए जाने वाले इस भजन को भक्ति भाव से सुनते हैं। इस भजन के प्रसारण अधिकार वर्तमान में केवल एक निजी चैनल के पास हैं। पंजाब सरकार ने इन प्रसारण अधिकारों को एक चैनल तक सीमित किए बिना सभी को उपलब्ध कराने का फैसला किया है।गुरुद्वारा संशोधन विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी। मालूम हो कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी का प्रसारण हो रहा है. सीएम भगवंतमान सिंह ने विधानसभा में कहा कि गुरबाणी बिना किसी टेंडर कार्य के सभी के लिए नि:शुल्क प्रसारित की जाएगी. सिख गुरुओं और लेखकों द्वारा रचित पवित्र भजनों को गुरबानी कहा जाता है। 1925 के ब्रिटिश काल के सिख गुरुद्वारा अधिनियम को नवीनतम सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। कैबिनेट ने सोमवार को इसे मंजूरी दे दी। उसके बाद आज विधानसभा में बिल पास हो गया। यह गुरबानी प्रसारणों पर पीटीसी टीवी चैनल अधिकारों के प्रभुत्व को तोड़ देगा। संशोधन अधिनियम सिख प्रचारकों पर प्रतिबंध हटा देगा। धारा 125ए में संशोधन कर अब से गुरबाणी का प्रसारण नि:शुल्क होगा। गुरबानी सिखों का पवित्र भजन है। दुनिया भर के सिख स्वर्ण मंदिर में गाए जाने वाले इस भजन को भक्ति भाव से सुनते हैं। इस भजन के प्रसारण अधिकार वर्तमान में केवल एक निजी चैनल के पास हैं। पंजाब सरकार ने इन प्रसारण अधिकारों को एक चैनल तक सीमित किए बिना सभी को उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

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