Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों पर अमल करते हुए, पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने सभी पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को आपराधिक जाँच में समय पर मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के न्यायालय के निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। एक परिपत्र के माध्यम से, डीजीपी ने राज्य भर के पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के सभी डॉक्टर एक्स-रे, सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल रिपोर्ट तैयार होने के दो दिनों के भीतर जाँच अधिकारियों (आईओ) को सौंप दें।
उन्होंने यह भी आदेश दिया कि सभी थाना प्रभारियों (एसएचओ) और आईओ को विधिवत सूचित किया जाए और समय-सीमा लागू करने के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। यह निर्देश उच्च न्यायालय की उस कड़ी टिप्पणी के बाद आया है जिसमें न्यायालय ने महत्वपूर्ण चिकित्सा साक्ष्य प्राप्त करने में लगातार हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की थी और राज्य को प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया था। परिपत्र के अनुसार, डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दो-दिवसीय अवधि का पालन न करने पर संबंधित आईओ को असहयोग के लिए उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा। इसी प्रकार, इन रिपोर्टों को एकत्रित करने में पुलिस द्वारा की गई किसी भी ढिलाई को भी गंभीरता से लिया जाएगा।