स्नैचिंग मामले में दो को पांच-पांच साल की कैद
31 जुलाई 2017 को पीएयू थाने में मामला दर्ज किया गया था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिव मोहन गर्ग की अदालत ने हैबोवाल खुर्द निवासी नवदीप उर्फ नवी और एफएक्स ब्लॉक, ऋषि नगर, लुधियाना निवासी शुभम उर्फ शंकर को झपटमारी के मामले में दोषी करार दिया है. दोनों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास का आदेश दिया गया है।
लुधियाना के किचलू नगर निवासी गीतू खोसला के बयान पर आरोपी के खिलाफ 31 जुलाई 2017 को पीएयू थाने में मामला दर्ज किया गया था.
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह हैबोवाल के एक अस्पताल से शाम करीब चार बजे घर लौटी। जब वह अपने घर की डोर बेल बजाने ही वाली थी कि मुंह ढके एक व्यक्ति वहां आया और उसका मंगलसूत्र छीन लिया। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह एक अन्य सह-आरोपी के साथ मौके से भाग गया, जो एक्टिवा स्कूटर पर इंतजार कर रहा था। यह घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।
एएसआई सुखदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम हरकत में आई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से मंगलसूत्र बरामद किया है। सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। कोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों को देखने के बाद उन्हें दोषी पाया और उसके अनुसार सजा सुनाई।