Chandigarh चंडीगढ़ : पुलिस ने कैंबवाला निवासी रोशन के खिलाफ बिना वैध डिग्री के चिकित्सा का अभ्यास करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। कैंबवाला बस स्टैंड के पास चौधरी क्लिनिक चलाने वाले रोशन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4) और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 15 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह मामला साधू राम नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद शुरू किया गया था, जिसे यूटी प्रशासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक-सह-संयोजक (सीईए) द्वारा अग्रेषित किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रोशन एक फर्जी चिकित्सक के रूप में काम कर रहा था, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो रहा था। '
फर्जी डॉक्टर्स चेकिंग टीम (BDCT) ने 7 अगस्त की अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि रोशन के पास चंडीगढ़ में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं है। इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, सहायक निदेशक (होम्योपैथी) और BDCT की नोडल अधिकारी डॉ. मंजू श्री ने औपचारिक रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से एफआईआर दर्ज करने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मंगलवार को सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी।