Punjab.पंजाब: फाजिल्का सत्र न्यायाधीश अजीत पाल सिंह की अदालत ने 2022 में एक दुकानदार की हत्या के जुर्म में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुखचैन सिंह, बलजिंदर सिंह, कमलजीत सिंह उर्फ कमल और हैप्पी सिंह कथित तौर पर 17 अप्रैल, 2022 की शाम को शिंदा सिंह की मीट की दुकान पर गए थे। उन्होंने चिकन और अंडे मांगे। शिंदा सिंह, जो उस समय अपनी दुकान बंद कर रहे थे, ने उन्हें सामान देने से इनकार कर दिया।
आक्रोशित होकर, उन्होंने शिंदा सिंह और उनके साथियों परमजीत सिंह, जसप्रीत सिंह, जसविंदर सिंह और सरोज रानी पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। परमजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। सदर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 17 अप्रैल, 2022 को आईपीसी की धारा 302, 323, 324, 148, 149 और 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज की थी। मुकदमा तीन साल से ज़्यादा समय तक चला और अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
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