फंड गबन की सतर्कता जांच में तेजी लाएं: Punjab and Haryana HC

Update: 2024-11-10 07:44 GMT
Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने पंजाब राज्य और उसके पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे फरीदकोट के नेहरू स्टेडियम में “खेडन वतन पंजाब दियां” कार्यक्रम और गतिविधियों से जुड़े वित्तीय गबन के आरोपों की सतर्कता जांच में तेजी लाएं। न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज ने कुलदीप सिंह अटवाल द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किया। वह अन्य बातों के अलावा, “करोड़ों रुपये” के कथित गबन के आरोपों पर आपराधिक कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने एक विस्तृत आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता पंजाब राज्य और
अन्य प्रतिवादियों को आपराधिक कार्यवाही शुरू
करने और “खेडन वतन पंजाब दियां फरीदकोट-2023” के नाम पर लाखों रुपये के गबन और नेहरू स्टेडियम, फरीदकोट में करोड़ों रुपये के गबन के लिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग कर रहे थे।
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर भी गौर किया कि उनकी शिकायतों को “अधिकारियों की मिलीभगत से दबा दिया गया, उन्हें बदनाम किया गया और जांच को अवैध तरीके से बाधित किया गया”। अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अपने जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उपाय करने की प्रार्थना कर रहा था। कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति भारद्वाज की पीठ को पंजाब राज्य की ओर से वरिष्ठ उप महाधिवक्ता तरुण अग्रवाल ने बताया कि मामले की जांच पहले ही “29 अक्टूबर को फिरोजपुर के सतर्कता विभाग को सौंप दी गई है” और इसे “कानून के अनुसार शीघ्रता से पूरा किया जाएगा”। दलील पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा, “राज्य के वकील द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर, वर्तमान याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी/राज्य इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत जांच को कानून के अनुसार शीघ्रता से पूरा करें।”
Tags:    

Similar News

-->