अमृतसर क्षेत्र में जल्द ही आबकारी विभाग चलाएगा ऑपरेशन नाइट स्वीप

Update: 2023-05-28 17:22 GMT

चंडीगढ़। आबकारी विभाग द्वारा राज्यभर में शराब के बारों की चैकिंग और निगरानी के लिए ‘‘नाइट स्वीप’’ नाम से व्यापक ऑपरेशन चलाया। इस मुहिम के दौरान टीमों द्वारा रात के समय मोहाली, जालंधर और अमृतसर क्षेत्र के बार, पब और रेस्टोरेंटों द्वारा विभिन्न कानूनों की पालना संबंधी जाँच भी की। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मौके पर ही कानून की धाराओं के अनुसार कार्रवाई की गई।

आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि बार, पब और रेस्टोरेंटों में हुक्का पीने और अन्य ग़ैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए यह विशेष ऑपरेशन चलाया गया। उन्होंने बताया कि वित्त कमिश्नर कराधान विकास प्रताप और आबकारी कमिश्नर वरुण रूजम की निगरानी अधीन बीती रात को 13 से अधिक टीमों द्वारा चैकिंग की गई।

आबकारी मंत्री ने बताया कि एसएएस नगर (मोहाली) के नया गाँव क्षेत्र में ‘आई लव हॉट शॉट’ नाम के रेस्टोरैंट द्वारा अपने ग्राहकों को केवल चंडीगढ़ क्षेत्र में बेची जा सकने वाली बीयर के साथ ‘हुक्का’ पीने को दिया जा रहा था। रेस्टोरेंट की तलाशी के दौरान 20 हुक्के, बीयर की 07 बोतलें, तम्बाकू के अलग-अलग फ्लेवर और चारकोल ज़ब्त किया गया। इस मामले में रेस्टोरेंट के मालिकों के विरुद्ध पंजाब एक्साइज़ एक्ट 1914, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003, पॉयजन एक्ट 1919 और भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत थाना नयागाँव, मोहाली में एफआईआर दर्ज की गई।

बेस्टेक मॉल, सेक्टर-66, मोहाली में बुर्ज (डब्ल्यू व्हाइट हॉस्पिटेलिटी), ‘स्कल’ ( फ्रैंड्स हॉस्पिटेलिटी) और ‘मास्क लौंज एंड बार्स’ नाम के तीन बार निर्धारित समय के बाद भी खुले पाए गए। नतीजे के तौर पर इन बारों के विरुद्ध पंजाब आबकारी एक्ट 1914 और पंजाब लीकर लाइसेंस रूल्ज़ 1956 की सम्बन्धित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

उन्होंने बताया कि अमृतसर में ‘पैडलर्ज बार’ नाम का बार निर्धारित समय के बाद भी खुला था। 25 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को भी शराब परोस रहा था। बार की तलाशी के दौरान 17 बोतलें बिना ड्यूटी वाली शराब और समय-सीमा पूरी कर चुकीं बीयर की 05 बोतलें भी बरामद हुईं। जिनको मौके पर ही ज़ब्त कर लिया गया।

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