मन में आसानी, पंजाब कैबिनेट ने जीएसटी कानून में संशोधन का फैसला किया

Update: 2022-09-27 08:42 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मंत्रिपरिषद ने आज पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट की धारा 2 (जी) में संशोधन करने की मंजूरी दे दी, जिससे ग्राम पंचायतों को आम गांव की जमीन (जुमला मुस्तर्का मलकान जमीन) का विशेष स्वामित्व मिल गया।

बठिंडा में कोई बल्क ड्रग पार्क नहीं
कैबिनेट ने बठिंडा में थर्मल प्लांट साइट पर बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को वापस लेने की हरी झंडी दे दी। इसमें कहा गया है कि भूमि का उपयोग नागरिक केंद्रित परियोजनाओं जैसे आवास / आधुनिक आवासीय परिसर / होटल और वाणिज्यिक इकाइयों या प्लास्टिक पार्क और सौर ऊर्जा के लिए विवेकपूर्ण तरीके से किया जा सकता है।
यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि संशोधन के तहत धारा 2(जी) में एक प्रविष्टि की जाएगी जिसके अनुसार धारा 18 के तहत एक गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण किया जाएगा। ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन) एक्ट, 1948, ग्राम पंचायत में निहित होगा।
पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कैबिनेट ने औद्योगिक और व्यवसाय विकास नीति, 2017 में संशोधन और जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए विस्तृत योजनाएं और परिचालन दिशानिर्देश-2018 को मंजूरी दे दी है।
चूंकि प्रौद्योगिकी अभी भी विकसित हो रही है, जहां इकाइयां धान के पुआल-आधारित बॉयलरों को स्थापित करने में असमर्थ हैं, प्रोत्साहन की मात्रा में 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी।
कैबिनेट ने जमीनी स्तर पर दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए दूरसंचार अवसंरचना दिशानिर्देश-2020 में संशोधन को भी मंजूरी दी। यह 5जी/4जी बुनियादी ढांचे की तैनाती को सक्षम करने के लिए नई पीढ़ी की छोटी कोशिकाओं की स्थापना के लिए "स्ट्रीट फर्नीचर" के उपयोग की अनुमति देगा। इससे संचार के साधनों में सुधार होगा और राज्य के लोगों को लाभ होगा।
इसने पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज (जीएसटी) अधिनियम, 2017 में संशोधन करने को भी मंजूरी दी, ताकि व्यापार करने में आसानी हो और करदाताओं को सुविधा हो। संशोधन से रिफंड से संबंधित प्रावधानों को कारगर बनाने में भी मदद मिलेगी। यह केवल गलत तरीके से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ब्याज लगाना भी सुनिश्चित करेगा।
एक अन्य निर्णय में पंजाब आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभाग (ग्रुप-ए) सेवाएं, नियम, 2014 के परिशिष्ट-डी में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे मौजूदा विभागीय परीक्षाएं सात से घटकर पांच हो जाएंगी।
मंत्रिमंडल ने आतिथ्य विभाग की वर्ष 2021-22 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की।

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