मानहानि का मामला : चीमा को जमानत

Update: 2023-01-18 12:26 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मोगा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति सुखीजा ने वित्त मंत्री हरपाल चीमा को जमानत दे दी है, जिनके खिलाफ कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉ. हरजोत कमल ने 2020 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

डॉ. हरजोत ने अदालत में कहा था कि चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित भूमि अधिग्रहण घोटाले में उनका नाम घसीटा था और उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया था कि चीमा ने मीडिया को एक बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि एक्सिस बैंक की अजीतवाल शाखा में उनके खाते में 350 करोड़ रुपये और 360 करोड़ रुपये की दो किस्तें स्थानांतरित की गईं। उन्होंने कहा कि आप नेता ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है।

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