Chandigarh चंडीगढ़: एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को 2018 में 13 वर्षीय लड़की से बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला 11 मई, 2018 को POCSO अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। अदालत ने दोषी पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। लड़की ने अपनी शिकायत में कहा कि 2013 में उसके पिता के चले जाने के बाद वह अपनी मां के साथ रह रही थी। उसने बताया कि उसकी मां ने एक व्यक्ति से दोस्ती की थी, जो उनके घर आता था। लड़की को अपनी दुकान पर बुलाकर आरोपी ने उसके साथ अश्लील बातें करना शुरू कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने मामले की जानकारी अपनी मां को दी, जिन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी।