भीलवाड़ा । अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या- 2 भीलवाड़ा ने फर्जी पट्टा बनाने के मामले में नगर विकास न्यास सचिव, हसीना बानो, जमील मोहम्मद सिलावट सहित अन्य के खिलाफ भादस की धारा 167, 255, 256, 259, 260, 263, 264, 266, 267, 268, 504 व 120 बी के तहत थाना सुभाष नगर को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दियें। जानकारी के अनुसार एडवोकेट इमरान काजी ने बताया कि शहर के गली नंबर 4 गुलजार नगर निवासी दो बहने शबाना बानो रंगरेज व नसीम बानो रंगरेज ने न्यायालय में इस्तागासा पेश किया कि उन्होंने 24 जनवरी 2019 को राजस्व ग्राम सुवाणा (हाल ईरास) तहसील भीलवाड़ा की आराजी संख्या 4531/3159 में एक कृषि भूखंड जो की इस्लामुद्दीन पिता मोजुदीन डबगर निवासी सांगानेरी गेट गुलनगरी से 5,75,000 रुपए में खरीदा था। जिसके असल दस्तावेज परिवादीया के पास होकर भूखंड की चार दिवारी करवाकर स्वयं उपयोग उपभोग करती चली आ रही थी।
परिवादिया ने दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को यूआईटी में उक्त भूखंड का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन किया। उनके आवेदन पर यूआईटी के अधिकारियों ने भूखंड के असल दस्तावेजों की जांच की और मौका भी देखा और अपनी आर्डर शीट में मौका रिपोर्ट भी बनाई और कब्जा परिवादीया का बताकर दिनांक 17 फरवरी 2023 को यूआईटी द्वारा लोकल समाचार पत्र में उक्त भूखंड के पक्ष में उजरदारी की सूचना भी निकाली गई। इसके कई दिनों पश्चात जब परिवादिया के भूखंड का पट्टा नहीं बना तो उन्होंने यूआईटी से पता किया तो पता चला की यूआईटी के अधिकारियों ने जमील मोहम्मद सिलावट से मिला भगती करके हसीना बानो के नाम से पट्टा क्रमांक 58684 जारी करवा लिया। जबकि उक्त भूखंड के असल दस्तावेज व कब्जा परिवादिया के पास है। जब इसकी शिकायत परिवादिया ने यूआईटी सचिव को कि तो उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस पर विद्वान न्यायाधीश ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दियें।