4 अवैध आव्रजन केंद्रों के मालिकों पर मामला दर्ज

Update: 2024-03-30 15:49 GMT

पंजाब: पवित्र शहर में कई अवैध आप्रवासन केंद्र उग आए हैं। आरोपी कथित तौर पर निर्दोष युवाओं और लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठग रहे हैं।

डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. विजय आलम सिंह ने यहां के पॉश रंजीत एवेन्यू इलाके में चलाए जा रहे चार ऐसे आव्रजन केंद्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
डॉ विजय आलम सिंह ने कहा, "ये केंद्र यह कहकर लोगों को धोखा दे रहे थे कि उन्हें सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जबकि उनके पास अपेक्षित लाइसेंस नहीं था।"
जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया उनमें सक्सेस मंत्रा, सोढ़ी इमिग्रेशन, ई-एजुकेशन और वेज़ोन के मालिक/प्रबंधक और अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 188 (एक लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
डीसीपी ने कहा कि कई केंद्र रडार पर हैं और निकट भविष्य में ऐसे और केंद्रों पर मामला दर्ज किया जाएगा।

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