अवैध कॉलोनी विकसित करने के आरोप में 2 बिल्डरों पर मामला दर्ज

Update: 2024-04-04 13:54 GMT

पंजाब: ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (ग्लाडा) ने दो अवैध कॉलोनियों के डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

रनिया गांव में एक एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित करने के आरोप में एक बिल्डर के खिलाफ डेहलों थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। संदिग्ध की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. उमेदपुर गांव में अवैध कॉलोनी बसाने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ साहनेवाल पुलिस स्टेशन में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों एफआईआर पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (पीएपीआरए), 1995 की धारा 36 के तहत दर्ज की गई हैं।

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