लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय) मनीला चुघ की अदालत ने शनिवार को अमृतसर के एक ड्रग तस्कर को 40 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी के आरोप में 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अमृतसर के लोपोके के मंझ गांव के दोषी गुरलाल सिंह उर्फ गुल्लू पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया। उसे 25 मार्च, 2018 को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) लुधियाना रेंज द्वारा टी-पॉइंट कीर्ति नगर पर एक विशेष चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
अतिरिक्त महानिरीक्षक (एसटीएफ) स्नेहदीप शर्मा ने कहा कि एसटीएफ लुधियाना इकाई के प्रभारी निरीक्षक हरबंस सिंह ने गुरलाल सिंह को एक गुप्त सूचना के बाद गिरफ्तार किया था जब वह अपनी कार में जमालपुर से आ रहा था। दोषी ने अपनी कार को पीछे करके पुलिस चेक पोस्ट को चकमा देने की कोशिश की थी, लेकिन एसटीएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया। जब तलाशी ली गई तो एसटीएफ को कार से सेब के नीचे छिपाकर रखी गई हेरोइन की पेटियां मिलीं।
जांच के दौरान, एसटीएफ ने पाया था कि गुरलाल सिंह के सीमा पार तस्करों के साथ संबंध थे और वह व्हाट्सएप कॉलिंग का उपयोग करके उनसे संपर्क करता था, जिसे वह एक विदेशी नंबर पर संचालित कर रहा था। मोती नगर पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 22, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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