बिलकिस बानो केस: 11 आरोपियों की रिहाई के खिलाफ SC में सुनवाई फरवरी तक टली

सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Update: 2023-01-04 09:52 GMT

नई दिल्ली: बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 आरोपियों की रिहाई के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता बिलकिस की याचिका के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है.

राज्य सरकार का कहना है कि उसने कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही कैदियों को रिहा किया है. इससे पहले कोर्ट ने 17 दिसंबर को बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। बिलकिस ने अपनी याचिका में 11 आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने एक बार फिर मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। पिछले महीने भी उन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। हालांकि उन्होंने इसका कारण नहीं बताया है।

उल्लेखनीय है कि गोधरा कांड के बाद दंगे भड़क उठे थे। दंगों के दौरान बिलकिस बानो के घर में घुसकर गैंगरेप किया गया था. बिल्किस तब 21 साल के थे। इस बीच दंगाइयों ने बिलकिस के परिवार के 7 सदस्यों को भी मार डाला। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को महाराष्ट्र की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया। 2002 में, मुंबई की एक अदालत ने 11 लोगों को सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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