स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी के 'मुफ्त प्रसारण अधिकार' सुनिश्चित करने के लिए भगवंत मान सरकार सिख गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव पारित करेगी
पंजाब सरकार सोमवार को कैबिनेट बैठक में स्वर्ण मंदिर से गुरबानी के 'मुफ्त प्रसारण अधिकार' सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन करने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि स्वर्ण मंदिर से गुरबानी के मुफ्त प्रसारण के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करेगी।
एसजीपीसी ने इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा। एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में सिख मामलों में दखल देने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की।
मान ने कहा, "सोमवार को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव के एजेंडे को मंजूरी दी जाएगी और 20 जून को विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा।"
एक बयान में कहा गया है, "अमृतसर के श्री हरमंदर साहिब से पवित्र गुरबाणी का फ्री-टू-एयर प्रसारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसले में, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करेगी।"
मान ने दावा किया कि यह फैसला दुनिया भर के सिखों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मान ने कहा कि गुरबाणी को एक चैनल तक सीमित रखने के बजाय मुफ्त में प्रसारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कदम से 'संगत' को विदेशों में भी घर बैठे गुरबाणी सुनने का अवसर मिलेगा।