बैंकों को चुनाव आचार संहिता के अनुसार लेनदेन पर निगरानी रखने का आदेश दिया
पंजाब: डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी घनश्याम थोरी ने आज यहां आयोजित एक बैठक में कहा कि जिले में आदर्श चुनाव संहिता के अनुसार बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पैसे की निकासी और अन्य खर्चों के संबंध में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। .
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया में यदि एक लाख रुपये से अधिक का कोई असामान्य या संदिग्ध लेनदेन पाया जाता है तो संबंधित बैंकों को उस खाताधारक की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को देनी होगी. बैंकों को चुनाव उम्मीदवारों के आरटीजीएस और अन्य लेनदेन के बारे में जानकारी प्रसारित करने का भी निर्देश दिया गया।
थोरी ने कहा कि जिला चुनाव कार्यालय आचार संहिता लागू होने के दौरान चुनावी उम्मीदवारों या तय नियमों से अधिक पैसे लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर नजर रखेगा। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी विभिन्न राजनीतिक दलों के खातों से एक लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी भी साझा करेंगे. इसी प्रकार उन्होंने आग्नेयास्त्र धारकों को 19 मार्च तक अपने हथियार स्थानीय थाने में जमा कराने का निर्देश दिया ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे.
इस संबंध में डीसी घनश्याम थोरी ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश 15 मई 2024 तक लागू रहेगा.
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