समारोह में पटाखे फोड़ने पर रोक
अन्य सामाजिक समारोहों के दौरान सड़क के किनारे पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया।
जिला प्रशासन ने शादी समारोहों और अन्य अवसरों के दौरान होटलों, मैरिज पैलेसों और सामुदायिक हॉल के अंदर हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब हवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समारोहों के दौरान पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
अतिरिक्त जिलाधिकारी गुरप्रीत सिंह थिंद ने कहा कि इस साल चार अगस्त तक प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने शादी या अन्य सामाजिक समारोहों के दौरान सड़क के किनारे पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया।
आदेश में कहा गया है कि शहर में कई मैरिज पैलेस हैं और इन जगहों पर पटाखे फोड़ने से निवासियों को असुविधा होती है। आदेश में कहा गया है, "ध्वनि प्रदूषण के अलावा, गतिविधि आम जनता के लिए भी असुविधा पैदा करती है।"
हाल ही में थिंद ने जश्न के दौरान हवा में फायर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया था।
2018 में, पंजाब सरकार ने नए हथियार लाइसेंस या नवीनीकरण की मांग करने वालों से एक हलफनामा लेने का फैसला किया था कि वे हथियार ले जाने पर किसी भी प्रतिबंध का पालन करेंगे और शादी समारोहों और अन्य समारोहों के दौरान हथियार नहीं रखेंगे।