महानगर में शूटआऊट कांड में दो पुलिसकर्मियों सहित एक अन्य दोषी करार
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लुधियाना। अदालत ने बहुचर्चित जमालपुर शूटआऊट केस में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है, जबकि पुलिस होम गार्ड बलदेव सिंह को बरी कर दिया है। अदालत ने इस मामले में मुख्यारोपी गुरजीत सिंह के खिलाफ धारा 302, 148, 149 व 120 बी आईपीसी व शस्त्र एक्ट तथा एससी एक्ट के तहत आरोप तय किए थे जबकि तीन अन्य आरोपियों पुलिस कमियों यादविंदर सिंह, अजीत सिंह व बलदेव सिंह के खिलाफ 148, 302, 149, 120 बी व शस्त्र एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे। उल्लेखनीय है कि जमालपुर में रह रहे दो भाईयों हरजिंदर सिंह उर्फ लाली व जातिन्द्र सिंह उर्फ गोल्डी को कथित तोर पर आरोपियों द्वारा फर्जी इनकाउंटर में मार कर हत्या किये जाने के आरोप लगाए गए थे। करीब आठ वर्ष तक अदालत में चले मुक़दमे संबंधी आज अदालत द्वारा फ़ैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी क़रार दिया गया लेकिन उन्हें सजा 10 अक्तूबर को सुनाई जाएगी।