Amritsar: ड्रग तस्करों की संपत्तियां जब्त

Update: 2024-10-09 14:05 GMT
Amritsar,अमृतसर: पुलिस ने मंगलवार को एनडीपीएस एक्ट NDPS Act की धारा 68-एफ के तहत दो नशा तस्करों की 99.29 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नशा तस्करों द्वारा अवैध कारोबार से अर्जित धन से खरीदी गई अचल संपत्तियों को जब्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत इस्लामाबाद थाने के एसएचओ जसबीर सिंह ने भारत-पाक सीमा पर घरिंडा क्षेत्र के रोरावाली गांव निवासी नशा तस्कर रंजीत सिंह उर्फ ​​काका की संपत्ति जब्त करने का प्रयास किया। रंजीत ने नशे के पैसों से 61.29 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति खरीदी थी।
रंजीत के खिलाफ इस्लामाबाद थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21सी, 25, 27ए, 61 और 85 के तहत हेरोइन तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। उसे 2 किलो हेरोइन, 2.07 लाख रुपये की ड्रग मनी, दो पिस्तौल और 45 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया। इसी तरह, गेट हकीमा पुलिस ने तरनतारन जिले के चोहला साहिब क्षेत्र के गांव दुंदईवाला निवासी ड्रग तस्कर हरमनदीप सिंह की संपत्ति जब्त की। गेट हकीमा थाने की एसएचओ मनजीत कौर ने बताया कि उसने अवैध ड्रग कारोबार से कमाए पैसे से 38 लाख रुपये की अचल संपत्ति खरीदी थी। हरमनदीप के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे 3 किलो हेरोइन, 5.25 लाख रुपये की ड्रग मनी और दो कारों के साथ गिरफ्तार किया गया है।
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