Amritsar: प्रारंभिक बाल देखभाल के क्षेत्र में निजी स्कूलों को पंजीकरण कराने के निर्देश
Amritsar.अमृतसर: पंजाब सरकार ने बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) के क्षेत्र में काम करने वाले निजी स्कूलों, संस्थाओं और प्लेवे स्कूलों को पंजीकृत करने के लिए अधिसूचना जारी की है। सहायक आयुक्त गुरसिरमनजीत कौर ने बताया कि विभाग ने 3-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं का पंजीकरण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण अनिवार्य बनाने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी या संबंधित ब्लॉक के सीडीपीओ से समन्वय करके आवेदन पत्र नंबर 1 प्राप्त किया जा सकता है।
पिछले साल से पंजाब सरकार ने प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) परिषद की सिफारिशों को पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया है। राज्य के सभी प्लेवे स्कूलों की निगरानी राज्य स्तरीय ईसीसीई परिषद द्वारा की जाएगी, जिसका नेतृत्व विभाग के मंत्री करेंगे। एडीसी ने कहा कि हर प्लेवे स्कूल का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है और जिले के सभी निजी स्कूलों/संस्थाओं की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई संस्था मापदंड पूरा नहीं करती है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। जिला प्रोग्राम अधिकारी मीना देवी ने कहा कि यदि पंजीकरण के दौरान कोई समस्या आती है तो जिला प्रोग्राम अधिकारी अमृतसर के कार्यालय या संबंधित ब्लॉक की सीडीपीओ से संपर्क किया जा सकता है।