Amritsar. अमृतसर: पराली जलाने वाले किसानों पर शिकंजा कसते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को 11 एफआईआर दर्ज की हैं और इस संबंध में नौ किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, उनकी पहचान घरिंडा के रोरावाला कलां गांव के रेशम सिंह, भोवाली गांव के जगबीर सिंह, झुंझ गांव के इंद्रजीत सिंह, हरदोपुतली गांव के जसबीर सिंह, पैरेवाल गांव Parawal Village के बलविंदर सिंह, हरद खुर्द गांव के हरविंदर सिंह, धुलका गांव के बलविंदर सिंह, सुखेवाल गांव के सरबजीत सिंह और रायपुर खुर्द गांव के अनूप सिंह के रूप में हुई है।
इसके साथ ही पिछले एक सप्ताह में अब तक 40 से अधिक किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। उन पर लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना करने के लिए बीएनएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और अधिकारियों को अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए फील्ड में मौजूद रहने को कहा गया है। इसके अलावा हेल्पलाइन भी जारी की गई है, जिसमें लोगों से फसल अवशेष जलाने वालों के बारे में जानकारी साझा करने का आग्रह किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में पंजाब और हरियाणा सरकारों की विफलता को गंभीरता से लिया है। डिप्टी कमिश्नर ने नोडल अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले संबंधित एसएचओ या बीट अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (AQMC) के हालिया दिशा-निर्देशों के अनुसार उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।