जालंधर। अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज ललित कुमार सिंगला की अदालत द्वारा 'वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह को भगाने में उसका साथ देने के मामले में नामजद हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी निवासी बुलोवाल जिला होशियारपुर की जमानत को आज रद्द कर दिए जाने का हुक्म सुनाया। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि 'वारिस पंजाब दे' मुखी अमृतपाल सिंह एक ब्रिजा रंग की गाड़ी में फरार होकर भागा था और यह गाड़ी मनप्रीत सिंह निवासी नवा किला शाहकोट के घर के पास खड़ी है, इसके बाद मनप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह, गुरभेज सिंह, गुरदीप सिंह ने अमृतपाल को भगाने के लिए स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और बुलेट मोटरसाइकिल का प्रबंध करके दिया था। बाद मे पुलिस ने छापेमारी करते हुए इनको गिरफ्तार किया था। आज अदालत ने हरप्रीत हैप्पी की जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया है।