केन्द्रीय नियमों के अनुसार होगा 5 जी सेवाओं के लिए एलाइनमेंट:संजीव कौशल

Update: 2023-05-25 14:33 GMT

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में 5 जी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य राइट ऑफ वे नियमों को केंद्रीय कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीसीआईपी) पॉलिसी के राइट ऑफ वे नियमों के अनुसार एलाइन किया जाएगा।

मुख्य सचिव गुरुवार को यहां राज्य ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में उपभोक्ताओं के लिए 5 जी की ब्रॉडबैंड की अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य की राइट ऑफ वे को केन्द्रीय नियमों अनुसार एलाइनमेंट करना आवश्यक है। यह एलाइनमेंट 5 जी सेवाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि 5 जी ब्रोडबेंड की सेवाओं के लिए सड़कों, गलियों, ट्रैफिक लाईटें, भवन, बस स्टैण्ड आदि पर बीटीएस केबल लगाने के लिए खुदाई से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कतें पेश न आएं। इसकी मॉनीटरिंग के लिए बेहतर मैकेनिज्म तैयार किया जाए।

उन्होंने कहा कि 5 जी बीटीएस लगाने के लिए चार्जिज भी कम किए जाएगें। मुख्य सचिव ने कहा कि भूमिगत केबल लगाने, खुदाई के समय मरम्मत आदि के लिए बैंक गारंटी भी केन्द्रीय नियमानुसार ली जाएगी। इसके अलावा निजी भूमि एवं भवनों पर टावर लगाने के लिए किसी प्रकार के चार्जिज नहीं लिए जाएंगे।

मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम गति शक्ति एनएमपी पोर्टल के माध्यम से गलियों में फर्नीचर खम्भे आदि की मैपिंग का कार्य कर लिया गया है। 

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