चंडीगढ़ में Mask लगाने के लेकर प्रशासन ने जारी किए नए आदेश

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Update: 2022-10-01 14:03 GMT
चंडीगढ़। यू.टी. प्रशासन ने बंद जगहों पर मास्क पहनने के नियम को खत्म कर दिया है। प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक अगर कोई बंद जगह पर भी मास्क नहीं पहनता है तो उसका चालान नहीं किया जाएगा। यू.टी. प्रशासन ने 25 अप्रैल को सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, दुकानों, शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, लाइबरेरी, सरकारी और निजी कार्यालयों में मास्क अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था।
मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का चालान काटने का प्रावधान था। ये नियम शुक्रवार सुबह तक शहर में लागू रहे। शाम को काउंसलर धर्मपाल ने आदेश जारी कर इसे खत्म कर दिया। शहर में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि, आदेश में लोगों को सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने और कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाने की सलाह दी गई है।
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