बन्दूक के लाइसेंस को लेकर प्रशासन हरकत में, पटियाला में 274 लाइसेंस निलंबित
ये आग्नेयास्त्र लाइसेंस अवैध हैं या नहीं। जरूरत है या नहीं।
शस्त्र लाइसेंस को लेकर प्रशासन कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। पंजाब के विभिन्न जिलों में शस्त्र लाइसेंस को लेकर कार्रवाई की जा रही है. इस संबंध में शाही नगरी पटियाला में प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए 274 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. डिप्टी कमिश्नर पटियाला साक्षी साहनी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा तीन महीने के भीतर जिले में सभी बन्दूक के लाइसेंस की समीक्षा करने के निर्देश के बाद जिलाधिकारी कार्यालय ने कार्रवाई करते हुए 274 बन्दूक के लाइसेंस निलंबित कर दिये हैं.
उपायुक्त ने आगे बताया कि जिले में 274 आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जिसमें पूछा गया है कि उन्हें क्यों न रद्द कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने बार-बार के अवसरों के बावजूद अपने पास मौजूद अतिरिक्त आग्नेयास्त्रों को सरेंडर नहीं किया। . इन्हें भी तत्काल प्रभाव से जमा करने को कहा गया है।
उपायुक्त ने आगे कहा कि आर्म्स एक्ट की धारा 9 के तहत Cr.P.C. की धारा 107/110 के तहत बंधे सभी आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस भी निलंबित किए जा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिलाधिकारी कार्यालय ने पुलिस विभाग के साथ लगभग 30,000 आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस की एक सूची भी साझा की है ताकि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि या दुर्व्यवहार के साथ आग्नेयास्त्रों के लाइसेंसधारियों की जांच की जा सके, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें जारी किए गए ये आग्नेयास्त्र लाइसेंस अवैध हैं या नहीं। जरूरत है या नहीं।