Amritsar,अमृतसर: राम तीरथ रोड पर अवैध कॉलोनियों Illegal colonies के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने शुक्रवार को यहां अवैध कॉलोनियों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया। अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन ने बताया कि जिला नगर योजनाकार (नियामक) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए की टीम ने पुलिस टीमों के साथ वडाला भितेवाड़ गांव में अवैध कॉलोनियों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। औलख ने बताया कि सरकार ने भविष्य में विकास को नियंत्रित करने और अनधिकृत कॉलोनियों के निर्माण को रोकने के लिए पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 (पीएपीआरए एक्ट-1995) के तहत नोटिस जारी किए हैं। वडाला भितेवाड़ गांव में दो अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है।
उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों के डेवलपर्स को चेतावनी दी कि ऐसा करने पर पीएपीआरए एक्ट के तहत 3-7 साल की कैद और 2-5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। एडीए ने पहले ही अमृतसर ग्रामीण पुलिस से 14 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब देने के बजाय उल्लंघनकर्ताओं ने निर्माण कार्य जारी रखा। उन्होंने बताया कि एडीए ने उसी गांव में स्थित एक अन्य अनाधिकृत कॉलोनी - न्यू मेपल सिटी - में तोड़फोड़ अभियान चलाया। हालांकि, कॉलोनाइजर ने विकास कार्य फिर से शुरू कर दिए और नए ढांचे खड़े कर दिए, जिन्हें एडीए ने फिर से ध्वस्त कर दिया है। मेजर अमित सरीन ने कहा कि पुडा की नियामक शाखा नियमित रूप से अमृतसर में अनाधिकृत कॉलोनियों का निरीक्षण करती है और उन्हें काम बंद करने के लिए नोटिस जारी करती है। उन्होंने कहा कि इसने इन कॉलोनियों में लोगों को प्लॉट खरीदने से मना करने वाले चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं। उन्होंने लोगों से वित्तीय नुकसान और परेशानी से बचने के लिए कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले पुडा की मंजूरी की जांच करने का आग्रह किया।