गन कल्चर के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने रद्द किए 538 शस्त्र लाइसेंस

धार्मिक स्थलों, शादियों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध है, इसलिए आने वाले दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया जाएगा.

Update: 2023-03-18 07:53 GMT
गन कल्चर के खिलाफ कार्रवाई: जालंधर जिले में गन कल्चर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने शुक्रवार को जिले में 538 शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों को जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों की प्रशासन द्वारा समीक्षा की गई थी, जिसके बाद इन लाइसेंसों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है.
इन 538 लाइसेंसों में से 362 लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान नकारात्मक पुलिस रिपोर्ट के कारण निलंबित कर दिए गए हैं जबकि शेष 176 लाइसेंस विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए हैं। लाइसेंस धारकों की मृत्यु के कारण 101 आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसी तरह 25 मामलों में लाइसेंसधारी देश छोड़कर विदेश में बस गए हैं। जबकि पुन: सत्यापन प्रक्रिया के दौरान 50 मामलों में पुलिस रिपोर्ट निगेटिव पाई गई।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर कोई अपने लाइसेंसी हथियार का दुरूपयोग करता पाया गया तो जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी है. इसलिए अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले पिछले साल नवंबर में करीब 391 लाइसेंस जिला प्रशासन द्वारा निलम्बित किये गये थे और लाइसेंसधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे. उन्होंने कहा कि बंदूक रखने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है और इन नियमों का किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जसप्रीत सिंह ने कहा कि राज्य भर में सार्वजनिक आयोजनों, धार्मिक स्थलों, शादियों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध है, इसलिए आने वाले दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया जाएगा.

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