पंजाब सरकार ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि वह राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को भंग करने की अपनी अधिसूचना वापस ले रही है। अदालत शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता गुरजीत सिंह तलवंडी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने राज्य सरकार की 10 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी थी।
पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) विनोद घई ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा के समक्ष कहा कि अधिसूचना दो दिनों के भीतर वापस ले ली जाएगी।
पंजाब सरकार ने 10 अगस्त की अधिसूचना के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को भंग कर दिया था। अधिसूचना के मुताबिक, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव 25 नवंबर तक और ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर तक होने थे.