Chandigarh चंडीगढ़ : हिसार की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को जिले के रोशन खेड़ा गांव में आठ साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में आठ लोगों को दोषी करार दिया। हिसार गांव हत्याकांड में 8 दोषी करार दोषी पाए गए लोगों में सोनू, वीरेंद्र, बेधक, अजमेर, नितिन, करमबीर, कुलबीर और समुंदर शामिल हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल शुक्रवार को सजा सुनाएंगे। आईएसबी के व्यापक प्रमाणन कार्यक्रम के साथ अपने को बदलें आज ही जुड़ें आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करियर
हिसार पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 27 जुलाई, 2016 को बलजीत की हत्या और उसके परिवार के सदस्यों को घायल करने के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ नारनौंद थाने में मामला दर्ज किया गया था मृतक के भाई वजीर ने आठ लोगों के खिलाफ उसके भाई बलजीत के घर में घुसकर उस पर और उसके परिवार के सदस्यों पर धारदार हथियारों से हमला करने की शिकायत दर्ज कराई थी। आठ लोगों पर दंगा, घर में जबरन घुसने, हत्या और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था। प्रवक्ता ने कहा, "आरोपियों को दोषी पाया गया और उनकी सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी।"