Punjab पंजाब : भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पांच उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया है। विवरण देते हुए, पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने कहा कि इन उम्मीदवारों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार अपने चुनाव खर्च को निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोग को जमा नहीं कराया है, इस प्रकार वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 ए के तहत अगले 3 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए
अयोग्य हो गए हैं। उन्होंने कहा कि संगरूर जिले के तीन, जबकि मानसा और फरीदकोट जिलों के एक-एक उम्मीदवार सहित पांच उम्मीदवारों को ईसीआई द्वारा जारी आदेश द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। धुरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले शक्ति कुमार गुप्ता और जसविंदर सिंह और सुनाम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सनमुख सिंह मोखा को अयोग्य घोषित किया गया है। इसी तरह फरीदकोट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले गुरुचरण सिंह संघा को भी अयोग्य घोषित किया गया है। इसके अलावा, सुनाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले मानसा जिले के निवासी हरभगवान शर्मा भीखी को भी अगले तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।