यात्रा धोखाधड़ी मामले में परिवार के 4 पर मामला दर्ज
पिता सलविंदर सिंह और मां प्रीतम कौर प्रीतो के रूप में हुई है।
सदर पुलिस ने शुक्रवार को लोगों से विदेश भेजने के लिए लाखों रुपये वसूलने के आरोप में धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में 'फर्जी ट्रैवल एजेंट परिवार' के चार सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
परिवार के साथ उसके इंडोनेशिया स्थित गिरोह के मुखिया सन्नी कुमार उर्फ सन्नी के खिलाफ गुरुवार को इसी प्रकृति के पहले मामले में मामला दर्ज किया गया था। परिवार के सदस्यों की पहचान संदीप सिंह, उनकी पत्नी किरणदीप कौर, पिता सलविंदर सिंह और मां प्रीतम कौर प्रीतो के रूप में हुई है।
गिरोह के सरगना संदीप सिंह ने रायशियाना निवासी प्रभजीत सिंह बब्बू को बहला-फुसलाकर इंग्लैंड भेज दिया, जहां उन्होंने उसे कई दिनों तक हिरासत में रखा। वहां उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। आरोपी ने बंदूक की नोंक पर पीड़िता पर परिवार वालों को यह कहने का दबाव डाला कि वह इंग्लैंड पहुंच गया है।
उसका मोबाइल कॉल आने के बाद पीड़ित परिवार ने आरोपी के बैंक खाते में 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। आरोपियों पर शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 370, 506 और 120-बी और पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012 की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया था।