किसानों के 13 टोल प्लाजा पर सख्त मोर्चे पर हाईकोर्ट सख्त है
कि इन मोर्चों को हटाया जाए क्योंकि उन्हें रोजाना 1.5 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
: पंजाब के 13 टोल प्लाजा पर किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने टोल प्लाजा का दोबारा संचालन सुनिश्चित करने को भी कहा है। काबुल में कई एनएचएआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि इन मोर्चों को हटाया जाए क्योंकि उन्हें रोजाना 1.5 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।