इटली से अमृतसर आई 125 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप
देश में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.
देश में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हर दिन कोरोना (Corona) का आंकड़ा दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. इसी बीच अब खबर आई है कि इटली (Italy) से अमृतसर (Amritsar) आई एक फ्लाइट के 125 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. फ्लाइट में कुल 179 यात्री मौजूद थे, जिसमें से 125 के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली है. कोरोना संक्रमित सभी यात्रियों को आइसोलेट किया गया है.
गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब इटली से आई एक इंटरनैशनल चार्टर्ड फ्लाइट के यात्री विमान से बाहर आना शुरू हुए. इस फ्लाइट में कुल 179 यात्री सवार थे. सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच की गई तो इनमें से 125 यात्रियों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव मिली. इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिलने के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया. सभी यात्रियों को आइसोलेट कर दिया गया है.
अमृतसर हवाईअड्डे के निदेशक वीके सेठ ने बताया कि इंटरनेशनल चार्टर्ड फ्लाइट इटली से अमृतसर आई थी. इस फ्लाइट में 179 यात्री सवार थे, उनमें से 125 यात्री अमृतसर हवाई अड्डे पर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं.
पंजाब सरकार ने लगाया नाइट कर्फ्यू, स्कूल-कॉलेज भी हैं बंद
पंजाब में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों और कस्बों में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया है. पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. सभी शिक्षण संस्थानों को सरकार ने बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है. इनके अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों को भी ऑनलाइन टीचिंग जारी रखने को कहा गया है. नए आदेश में बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय और चिड़ियाघर को 50 प्रतिशत की कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत दी गई है. बशर्ते सभी स्टाफ सदस्यों को कोरोना के दोनों डोज लग चुके हों.
15 जनवरी तक लागू रहेंगे नए प्रतिबंध
नए प्रतिबंध 15 जनवरी तक लागू रहेंगे और उसके बाद कोरोना की स्थिति के मद्देनजर फैसला लिया जाएगा. राज्य में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम को भी बंद कर दिया गया है. नए आदेशों के मुताबिक, केवल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए प्रशिक्षण देने वाले खिलाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी. नए आदेश में यह भी कहा गया है कि केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले कर्मचारियों को ही सरकारी और निजी कार्यालयों में जाने की अनुमति होगी. हालांकि, आवश्यक कामों में लगे लोगों की हाईवे पर आवाजाही, सामानों की आवाजाही और बस, ट्रेन व प्लेन से आने वाले लोगों को गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी. बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही सड़कों पर दौड़ सकेंगी.