सार्वजनिक रूप से इसे अनुचित कहा था: सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल की सजा पर रोक लगाने पर सिब्बल

Update: 2023-08-05 10:44 GMT
मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के एक दिन बाद, राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से दोषसिद्धि को अनुचित बताया था और यह कायम नहीं रहेगा।
एक ट्वीट में, सिब्बल, जो एक प्रतिष्ठित वकील भी हैं, ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी। जिस दिन राहुल को दोषी ठहराया गया, मैंने सार्वजनिक रूप से कहा कि दोषसिद्धि अनुचित है और टिक नहीं पाएगी। मैंने जो कारण बताया वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा वह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालती प्रक्रियाओं का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडे के लिए किया जाता है।
शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने मोदी उपनाम टिप्पणी मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी।
कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज ने मामले में अधिकतम दो साल की सजा देने का कोई कारण नहीं बताया।
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