कारपूल एप पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर, अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया
दूरसंचार विभाग को 19 जुलाई के लिए नोटिस जारी किया है।
ब्ला-ब्ला मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर एक स्थानीय अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन और दूरसंचार विभाग को 19 जुलाई के लिए नोटिस जारी किया है।
सिविल सूट सेक्टर 43 के सुरिंदर कुमार द्वारा वकील अभिनय गोयल के माध्यम से विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 39 के तहत दायर किया गया है।
सुरिंदर ने कहा कि उन्होंने इंटर-स्टेट बस टर्मिनल, सेक्टर 43 में 1.3 लाख रुपये प्रति माह के लिए एक टैक्सी स्टैंड किराए पर लिया था, जिसे उन्होंने सीटीयू, निदेशक परिवहन, चंडीगढ़ को भुगतान किया था। उन्होंने कहा कि स्टैंड पर करीब 20 पंजीकृत व्यावसायिक टैक्सियां हैं।
उन्होंने कहा कि सभी वाणिज्यिक वाहनों को कमर्शियल रोड टैक्स, परमिट शुल्क, राष्ट्रीय परमिट शुल्क, वाणिज्यिक बीमा शुल्क आदि का भुगतान करना होता है। इसके अलावा, वे संबंधित विभागों द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।
उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने एक मोबाइल एप्लिकेशन, ब्ला-ब्ला (कार पूलिंग सर्विस ऐप) लॉन्च किया, जिसका उपयोग निजी कार मालिक वाणिज्यिक परिवहन के लिए करते हैं। ऐप ऑनलाइन काम करता है और इसका कोई प्रधान कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। लोग राज्यों और केंद्र को कोई कर चुकाए बिना वाणिज्यिक परिवहन प्रदान करने के लिए इस ऐप का उपयोग करते हैं। लेकिन प्रशासन इस मामले में कुछ नहीं कर रहा है।
उन्होंने कहा कि एप के कारण उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। मोबाइल ऐप स्पष्ट रूप से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था।