नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दो को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
मयूरभंज जिले की विशेष POCSO अदालत की न्यायाधीश सुमिता जेना ने सोमवार को 14 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में दो लोगों को 20-20 साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। दोषियों में जशीपुर पुलिस थाना क्षेत्र के ताकुडीपाल गांव के केशब चंद्र तिरिया (46) और क्योंझर के आनंदपुर के आशीष डिगी (28) शामिल हैं।
सरकारी वकील अभिना पटनायक ने कहा कि 11 फरवरी, 2017 को दोनों दोषी पीड़िता के माता-पिता की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए उसके घर में घुस गए। किशोरी को अकेला पाकर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
13 फरवरी को पीड़िता की मां ने जाशीपुर थाने में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 376-डी और 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने केशव और आशीष को गिरफ्तार कर लिया।
पटनायक ने कहा कि अदालत ने प्रत्येक दोषियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।