ओडिशा में वाणिज्यिक वाहनों के लिए पैनिक बटन वाले ट्रैकिंग उपकरण अनिवार्य
ओडिसा : अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि ओडिशा में तिपहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग (वीएलटी) उपकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) द्वारा यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए लिया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि बसों, टैक्सियों, मालवाहक वाहनों और एम्बुलेंस सहित सभी श्रेणियों के नए वाणिज्यिक वाहनों में 1 अक्टूबर से पैनिक बटन वाले वीएलटी उपकरण लगाने की आवश्यकता होगी। इन उपकरणों को पंजीकरण के समय स्थापित करना होगा।
उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों के लिए इन उपकरणों को स्थापित करने की समय सीमा 31 दिसंबर है।
यदि नए वाहनों में वीएलटी डिवाइस नहीं लगे होंगे तो उनका पंजीकरण नहीं किया जाएगा। यदि पुराने वाहनों में तय समय के भीतर ये उपकरण नहीं होंगे, तो उनके मालिक 1 जनवरी से वाहन साइट पर कोई भी लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
वीएलटी एप्लिकेशन के विकास, प्रबंधन और संचालन के लिए, एसटीए ने पिछले साल अक्टूबर में बीएसएनएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।