Odisha ओडिशा :  नुआपाड़ा जिले की एक अदालत ने आज 2019 के मानव बलि मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दास ने साक्ष्यों की जांच और परीक्षण के बाद यह फैसला सुनाया। जिले के कोमना पुलिस सीमा के भीतर जादामुंडा गांव के निवासी चिंतामणि माझी को भरपूर फसल के लिए काले जादू की रस्म के तहत अपने भतीजे की बलि देने का दोषी ठहराया गया था। 8 अगस्त, 2019 को चिंतामणि ने अपने नाबालिग भतीजे धनसिंह माझी को पेड़ काटने के बहाने अपने खेत में बुलाया था। इससे पहले, उसने अनुष्ठानिक जादू किया और अच्छी फसल की पैदावार के लिए अनुष्ठान के हिस्से के रूप में मानव बलि के लिए साजिश रची। जब धनसिंह ने पेड़ काटना शुरू किया, तो चिंतामणि पीछे से आया और एक धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बाद में, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर लिया। सरकारी वकील कार्तिकेश्वर महाराणा ने कहा कि सुनवाई और साक्ष्यों की जांच के बाद फैसला सुनाया गया।

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