Odisha के खोरधा में युवक की हत्या के बाद तनाव बढ़ा

Update: 2024-08-26 06:21 GMT
Odisha भुवनेश्वर : ओडिशा के खोरधा जिले में रविवार को पुरानी दुश्मनी को लेकर एक युवक की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया। मृतक की पहचान खोरधा के मुकुंदप्रसाद इलाके के निवासी मोहम्मद साजिद के रूप में हुई है।
मृतक के भाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, रविवार दोपहर चाचा साही इलाके में एक नर्सरी के पास करीब 30 से 40 युवकों ने साजिद पर धारदार हथियारों से हमला किया। साजिद को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साजिद की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों और अन्य लोगों ने उसका शव सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया।
बाद में साजिद के समर्थकों ने उग्र होकर मुकुंदप्रसाद क्षेत्र के पोड़ा साही, दधिबामन साही के कई निवासियों के वाहनों और घरों में तोड़फोड़ की। सूत्रों ने यह भी बताया कि हमलावरों ने हमले के दौरान पालतू जानवरों को भी नहीं बख्शा। सूचना मिलने पर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए खोरधा कलेक्टर चंचल राणा ने कहा कि डीएचएच (जिला मुख्यालय अस्पताल) में मौत का मामला सामने आया है और युवक की मौत के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
पुलिस सभी कोणों से मामले की जांच करेगी। राणा ने कहा, "खोरधा नगर पालिका एक शांतिपूर्ण जगह है और यहां के निवासी बहुत शांतिपूर्ण हैं, इसलिए हम आपके माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अफवाह न फैलाएं और शांति बनाए रखें। पुलिस और प्रशासन उन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा जो स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि हिंसा समुदायों के बीच है या किसी व्यक्तिगत घटना का नतीजा है।
पुलिस महानिदेशक वाई.बी. खुरानिया सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और निवासियों से शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की।
इस बीच, जिला प्रशासन ने रविवार शाम को खोरधा के मुकुंदप्रसाद क्षेत्र के वार्ड नंबर 2, 21, 22 और वार्ड नंबर 1 और 3 के कुछ हिस्सों में सीआरपीसी की धारा 144 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू कर दी।
आदेश में बिना अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सार्वजनिक रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, सार्वजनिक स्थानों पर नारे लगाने, घातक हथियार ले जाने आदि पर रोक लगाई गई है।

(आईएएनएस)

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