राज्य सरकार ने संविदा रोजगार नियमों के उन्मूलन पर अधिसूचना जारी की

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा ओडिशा सरकार में संविदात्मक नौकरियों को समाप्त करने की घोषणा के एक दिन बाद, सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति नियमों को निरस्त करने और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर एक अधिसूचना जारी की गई।

Update: 2022-10-16 11:28 GMT

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा ओडिशा सरकार में संविदात्मक नौकरियों को समाप्त करने की घोषणा के एक दिन बाद, सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति नियमों को निरस्त करने और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर एक अधिसूचना जारी की गई।

ओडिशा सरकार के सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ओडिशा ग्रुप बी, सी और डी पद (निरसन और विशेष प्रावधान) नियम, 2022 ओडिशा राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
अधिसूचना के अनुसार संविदा नियुक्ति नियम, 2013 के तहत संविदा के आधार पर नियुक्त ग्रुप बी, सी और डी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा क्योंकि संविदा पद निरस्त किए जाते हैं।
संविदा नियुक्ति नियम, 2013 के तहत नियुक्त कर्मचारियों (प्रारंभिक नियुक्तियों) को राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों की तरह लाभ मिलेगा।

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