ओडागांव: एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को नयागढ़ जिले के सारनकुल पुलिस सीमा के अंतर्गत केशपनिया गांव में 22 साल पहले हुई एक हत्या के लिए छह लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानस रंजन रथ की अदालत ने सजा के अलावा उनमें से प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा न करने पर दोषियों को एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक इंदुभूषण मिश्रा ने मामले की पैरवी की.
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