Odisha: अपार्टमेंट अधिनियम को झटका, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अधिसूचना पर रोक लगाई
CUTTACK: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बुधवार को आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा ओडिशा अपार्टमेंट (स्वामित्व एवं प्रबंधन) अधिनियम, 2023 के आवेदन में “किसी भी अस्पष्टता को दूर करने” के लिए जारी 1 फरवरी की अधिसूचना के संचालन पर रोक लगा दी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति एमएस साहू की खंडपीठ ने भुवनेश्वर निवासी बिमलेंदु प्रधान द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम रोक आदेश जारी किया।
अपनी याचिका में प्रधान ने तर्क दिया कि ओएओएम अधिनियम में अपार्टमेंट के पंजीकरण पर स्पष्ट रोक है यदि अपार्टमेंट के पास अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) नहीं है और यदि अपार्टमेंट के आवंटियों का संघ गठित और पंजीकृत नहीं हुआ है। प्रधान की ओर से अधिवक्ता मोहित अग्रवाल ने दलील दी।
इसका समर्थन करते हुए पीठ ने कहा कि चूंकि अधिनियम सभी अपार्टमेंट पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी निर्मित या विकसित किए गए हों, यदि ऐसे हस्तांतरण विलेख 2023 अधिनियम के लागू होने से पहले निष्पादित नहीं किए गए थे, तो रोक लागू होती है।